विद्युतीकृत क्षेत्र में अनुरक्षण
विद्युतीकृत क्षेत्र में अनुरक्षण कार्यों के दौरान निम्न सावधानियाँ लेनी चाहिये-
* इंजिनियरींग कर्मचारी को विद्युतीकृत क्षेत्र के कार्य करने के नियमो की जानकारी होनी चाहिये।
* ट्रेन के 250 मीटर दूर होने पर ट्रैक से हट जाना चाहिये ।
* खतरा क्षेत्र में कोई भी कार्य नही करना चाहिये। अर्थात कार्य की अनुमति की स्वीकृति किये बिना सजीव हिस्से के 2 मीटर के अंदर कार्य नही करना चाहिये।
* पेड तथा उसकी शाखाओ को सजीव तार से कम से कम चार मीटर दूर होना चाहिये। उन्हें नियमित रुप से कट या ट्रिम करना चाहिये ।
* कटिंग तथा ट्रिमिंग का कार्य टीआरडी स्टाफ की उपस्थिति में करना चाहिये।
• यदि कोई तार गिर गया हो तो बिना विद्युत को बंद किये तथा तार को उचित रुप से अर्थ किये बिना नही छूना चाहिये।
* यदि ओएचई में कोई ब्रेकडाऊन है तो इनकी सूचना TPC को देना चाहिये।
• सभी विद्युत उपकरणो केबिल को 25,000 वोल्ट से चार्ज मानना चाहिये।
*ट्रैक के पास कार्य करते समय न्यूनतम दूरी का उल्लंघन नही होना चाहिये तथा इसकी सूचना लिखित रुप से टी.आर.डी. स्टाफ को देनी चाहिये। ट्रैक की लिफ्टिंग तथा स्लूइंग अनुरक्षण की सीमाओं के बाहर नही करना चाहिये।
* इंजीनियरिंग स्टाफ व्दारा हटाये गये जोड को वापस इंजिनियरींग विभाग व्दारा लगाना चाहिये तथा इसकी सूचना टी.आर.डी. स्टाफ को देना चाहिये।
* क्रेनो का संचालन ओ.एच.ई. स्टाफ की उपस्थिति में होना चाहिये। विद्युतीय संरचना के फाऊंडेशन ब्लाक की ऊपरी सतह को सभी सामग्री से साफ रखना चाहिये।
* पावर ब्लाक में सिंगल लाईन में जम्परिंग करना चाहिये।
* नवीनीकरण या रेल बदलने की स्थिति में जम्पर का प्रयोग करना चाहिये जिससे की धारा दूसरे रास्ते से पास हो जाये।
* ट्रैक के पास में अनलोड की गई रेलो को इस प्रकार आपस में नही छूना चाहिये कि वे सभी मिलकर 300 मीटर से अधिक हो जाये, जिससे विद्युतीय प्रेरण से बचा जा सके।
* धातु के संरचनाये जैसे फेंसिंग पोस्ट को आपस में बांधकर अर्थ कर देना चाहिये जिससे विद्युतीय प्रेरण न हो।
* यदि विद्युत उपकरण के पास आग लगी हो तो रेलपथ कर्मचारी को इसे बुझाने की कोशिश करनी चाहिये तथा पास के स्टेशन मास्टर को सूचित करना चाहिये।
* विद्युतीकृत क्षेत्र में गिट्टी साफ, कठोर तथा जलनिकास उचित होना चाहिये।
* प्रयोग किये जानेवाले रेलपथ औजार मुख्य इंजीनियर व्दारा अनुमोदित होने चाहिये।
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