पेट्रोलिंग (गश्त)
पेट्रोलिंग (गश्त) के प्रकार
गश्त की निम्नलिखित किस्मे प्रचलित है -
1) चाबीवाले की दैनिक गश्त
2) असाधारण वर्ष या तूफ़ान के समय गैंग की गश्त
3) मानसून के दौरान शीतकालीन गश्त
4) नागरिक अशांति के दौरान और वीआईपी विशेष रेलगाड़ियो के संचालन के लिए गश्त
5) एलडब्ल्यूआर में गर्मी तथा सर्दी की पेट्रोलिंग
1) चाबीवाले की दैनिक गश्त :-
इलाके का चबीवाला प्रतिदिन अपने इलाके में पड़ने वाले रेलपथ के प्रत्येक भाग का पैदल निरिक्षण करेगा उन सेक्शनो पर जहाँ पर यातायात कम हो और ट्राफिक असतत हो चीफ इंजीनियर के विशेष अनुदेश के द्वारा चाबीवाले की गश्त दो दिन में एक बार किया जा सकता है
2. असाधारण वर्षा या तूफ़ान के समय गैंग की गश्त -
असाधारण वर्षा या तूफ़ान के समय दिन या रात में मेट को चाहिए की अपने आप जहाँ पर खतरे की सम्भावना हो दूसरी किसी गश्त के बावजूद गश्त चालू करना है इस गश्त को भारी वर्षा होने पर संकट के ज्ञात स्थानों तक सीमित रखना चाहिए जैसे कटान या पुलिया या फार्मेशन के काटने की सम्भवना हो या ऐसे तटबंध जिनके तालाबो के भरने या टूटने में बह जाने की सम्भावना हो तथा पुलों के पहुंच स्थानों पर तूफ़ान के समय रेलपथ के उस भाग की गश्त करना चाहिए जहाँ पेड़ो आदि के गिरने एव मार्ग बाधित होने की सम्भावना हो भारत सरकार के मौसम विभाग के द्वारा असाधारण वर्षा एवं तूफ़ान की सम्भावना हने पर चेतावनी डी जाती है कंट्रोल विभाग में ऐसी सूचना मिलने पर रेलपथ निरिक्षण पट्रोलमेन , गैंगमेन एवं चौकीदार को सतर्क एवं आवश्यकतानुसार पेट्रोलिंग ले लिए तैयार रहने की सूचना देगा
3) वर्षाकाल में रात की गश्त (मानसून पेट्रोलिंग ) :-
वर्षाकाल में रेल लाइन के कुछ निर्दिष्ट सेक्शनो को बढ़ से हुई हानि जैसे दरार पड़ने , धंस जाना, बैंक की मिट्टी सरक जाना तथा कट जाना इत्यादि का पता लगाने के लिए गश्त और यदि आवश्यकता हो तो गाडियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्यवाही की जायेगी
4) नागरिक अशांति के समय और विशेष अवसरों पर सुरक्षा गश्त : -
1) नागरिक अशांति की आशंका होने पर मंडल प्राधिकारियों को स्थानीय नागरिक प्राधिकारियों के साथ सम्पर्क स्थापित करना चाहिए और परिस्थिति के अनुसार सुरक्षा गश्त की व्यवस्था करनी चाहिए इसकी व्यवस्था नागरिक प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके यदि आवश्यक हो तो संशोधन करके वर्षाकालीन गश्त की तरफ चलाना चाहिए
2) विशेष अवसरों पर सुरक्षा गश्त प्रशासन के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार चलाना चाहिए
3) सुरक्षा गश्त पर नियुक्त किये गये गश्तवा ले का प्राथमिक कर्तव्य यह होगा की वह रेलगाड़ियो को किसी खतरे की स्थिति में सुरक्षा करे जैसे रेलपथ के साथ छेड़छाड़ या लाइन पर कोई बाधा कड़ी की गयी हो
5) एलडब्ल्यूआर / सीडब्ल्यू की ग्रीष्मकालीन / सर्दी की गश्त :-
ग्रीष्मकालीन गश्त, रेल तापमान क्रंकीट स्लीपर व स्लीपर घनत्व 1540 / किमी हो तो td + 25' एवं अन्य स्लीपरो पर td + 20' सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो गर्मी की गश्त प्रारम्भ की जाती है एवं जब रेल तापमान td + 20' सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो गर्मी की गश्त शुरू की जाती है एवं जब रेल तापमान td - 30' से. km हो जाए तब सर्दी की गश्त शुरू हो जाती है जो की एलडब्ल्यू मैनुअल में दिये गये निर्देशों के अनुसार की जाती है
6) वलनरेबल (कमजोर ) स्थानों पर चौकीदार :-
गश्तवाले के अतिरिक्त खतरे या संकट के ज्ञात अथवा सम्भावित स्थानों पर स्थायी चौकीदार नियुक्त किये जाते है
आपातकालीन स्थिति में लाइन की सुरक्षा :-
गश्त के लिए नियुक्त कोई भी गश्तवाला / स्थायी चोकीदार / गेंगमेन / चाबीवाला सुरक्षा प्रभावी स्थिति में वह लाइन की तुरंत सुरक्षा करेगा एवं निकटम स्टेशन मास्टर को क्षति की सूचना देगा
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