ऐसे कार्य जिनके लिए संरक्षा आयुक्त की स्वीकृति की आवश्यकता हो और उनके लिए नोटिस देना :-
(1) भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 20 तथा " रेलवे अथवा रेलवे के किसी खंड को यात्रियों के सार्वजनिक परिवहन हेतु खोलने के नियम 1933" के अध्याय VI के अंतर्गत ओपन लाइन पर कोई ऐसा काम करने के लिए जिससे सवारी गाडियों के संचालन पर असर पड़ेगा और उस काम के संबंध में किसी भी आवश्यक अस्थायी व्यवस्था के लिए आपात स्थिति के अतिरिक्त अन्य स्थितियों में रेल संरक्षा आयुक्त की स्वीकृति आवश्यक होती है।
(2) निम्नलिखित कार्यो को आरम्भ व चालू करने ले लिए यदि वे पहले ही से चालित रेलवे अथवा उसके एक भाग से संबंधित हो तो रेल संरक्षा आयुक्त की स्वीकृति प्राप्त की जायेगी
(क) संचालित लाइनों का परिवर्तन अथवा विस्तार
(ख) संचालित लाइनों के कांटो तथा क्रासिंगो में परिवर्तन
(ग) सिग्नल और अंतर्पशन के नये प्रतिस्थापन और वर्तमान प्रतिस्थापनो में परिवर्तन
(घ) नये स्टेशन , अस्थायी अथवा स्थायी
(ड) संचालित लाइनों का भारी मात्रा में रीग्रेडिंग करना जिसमे रेल पथ को 500 मिमी से अधिक ऊँचा या नीचा करना है
(छ) नये पुलों , जिनमे ऊपरगामी और अधोगामी सडक पुल, ऊपरगामी पैदल पुल का निर्माण मौजूदा पुलों को मजबूत करना उंचा करना उनका पुननिर्माण या विस्तार , मौजूदा गर्डर का परिवर्तन या बदलाव , जिसमे अस्थायी , चालित लाइनों की व्यवस्था करना भी शामिल है
(ज) एक नये समपार की व्यवस्था , चालित लाइनों के मौजूदा समपारो को अन्यत्र ले जाना , समपारो को मानव युक्त करना , ऐसे समपारो को अपग्रेड करना जिसमे संचालन अथवा परिचालन की पध्दति में परिवर्तन शामिल हो (जैसे अंतरपाशन ) और समपार को समाप्त करना लेकिन इंटरलाक / नॉन इन्टरलॉक समपार पर फाटकों की जगह बैरियर की व्यवस्था के लिए रेल संरक्षा आयुक्त की स्वीकृति की आवश्यकता नही है (शु. प. न. 108 )
(झ) 2 किमी से अधिक लम्बे स्थायी डाइवर्जन जब बीच में कोई स्टेशन न हो तथा जब कोई नया स्टेशन बीच में हो तो लम्बाई का ध्यान किये बिना स्थायी डाइवर्जन
टिप्पणी :- दो किमी से अधिक लम्बे के स्थायी डाइवर्जन और जब कोई नया स्टेशन सम्मिलित हो तो असीमित लम्बाई के स्थायी डाइवर्जन को भारतीय रेल अधिनियम की धारा 17 से 19 के उपबंधो के अंतर्गत नई लाइन माना जाता है।
(अ) असीमित लम्बाई वाले अस्थायी डाइ वर्जन , सिवाय उनके जो दुर्घटना के पश्चात यातायात के संचालन के लिए बनाये गये हो।
(ट ) किन्ही ऐसे परिवर्तनों , पुननिर्माण या परिवर्तन संबंधी कार्य , जिनके लिए रेल सुरक्षा आयुक्त की स्वीकृति आवश्यक हो, के लिए आवेदन पत्र सामान्यत : उन कार्यो के आरम्भ होने के प्रत्याशित तिथि से तीस दिन पहले भेजे जाने चाहिए यदि किसी कारणवंश स्वीकृति कार्य , स्वीकृति की तारीख से 12 महीने के अंदर आरम्भ न किया जाये तो स्वीकृति के नवीनीकरण के लिए रेल सुरक्षा आयुक्त से सम्पर्क किया जाना चाहिए।
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