15. बयाना राशि और जमानत राशि (Earnest Money and Security Deposit)
बयाना राशि (Earnest Money)
रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली राशि, जो निविदाकर्ताओं (Tenderers) द्वारा निविदाओं के साथ अग्रिम रूप से जमा करवायी जाती है, बयाना राशि कहलाती है। यह राशि निविदाकर्ताओं अथवा फर्मों की विश्वसनीयता (Earnestness) के साक्ष्यस्वरूप, जहाँ जरूरत (Applicable) हो, जमा करवायी जाती है।
वर्तमान में बयाना राशि निम्न प्रकार जमा करवायी जाती है
टेण्डर की कुल अनुमािित लागत की 2 प्रतिशत या अधिकतम सीमा
(i) 10 करोड़ रु. तक की लागत के टेण्डर के लिए 5 लाख रु., और
(ii) 10 करोड़ रु. से ऊपर की लागत के टेण्डर के लिए 10 लाख रु.।
निविदा देने वाले फर्मों द्वारा प्रस्तावित राशि के 5% के बराबर और अधिकतम 2 लाख रु. बयाना राशि रेलवे के कोषाध्यक्ष के पास जमा करवाने होंगे अन्यथा ऐसी निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
वैधता (Validity of EMD):
अन्तिम बोली की वैध अवधि (Valid Period) के 45 दिन तक वैध रहेगी।
बयाना राशि की वापिसी (Return of EMD):
असफल निविदाकर्त्ता को अन्तिम बोली की वैधता के समाप्त होने के बाद 30 दिन के अन्दर।
सफल निविदाकर्त्ता को जमानत राशि प्राप्त होने के बाद।
बयाना राशि की छूट:
भण्डारों के क्रय के लिए निविदाओं के ऐसे मामलों में, जिनमें निविदाकार बयाना राशि नहीं देना चाहते हैं, उनमें से विशेष मामलों में, भण्डार नियंत्रक, वित्त सलाहकार के परामर्श से बयाना राशि जमा करवाने की शर्त से छूट दे सकते हैं।
जमानत राशि (Security Deposit)
किसी ठेके को ठीक से पूरा करने के लिए आवश्यक होने पर, रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित जमानत राशि ली जा सकती है।
वर्तमान में जमानत राशि निम्न प्रकार ली जाती है-
ठेका (Contract) के कुल मूल्य की 10% राशि और अधिकतम
(i) 10 करोड़ रु. तक मूल्य के ठेके के लिए 10 लाख रु.
(ii) 10 करोड़ रु. से अधिक मूल्य के ठेके के लिए 20 लाख रु.।
विक्रय निविदाओं (Sale Tender) के मामलों में:
सफल निविदादाता द्वारा बिक्री आदेश से पहले, कुल मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर जमानत राशि (SD) जमा करवानी होगी।
वैधता (Validity of SD):
आपूर्तिकर्ता द्वारा ठेके की सभी शर्तें (Obligations) पूरी करने के बाद कम से कम 60 दिनों तक जमानत राशि वैध रहेगी।
जमानत राशि की वापिसी (Return of SD):
सफल आपूर्तिकर्ता द्वारा ठेके की सभी शर्तें पूरी करने के बाद 60 दिन के अन्दर जमानत राशि वापिस की जाएगी।
विशेष दूसरी रेलों, सरकारी विभागों, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC) द्वारा मान्यता प्राप्त लघु उद्योग इकाईयों (SSI) और रजिस्टर्ड फर्मों से बयाना राशि और जमानत राशि लेने की आवश्यकता नहीं है।
जमानत राशि और बयाना राशि निम्न रूप में हो सकती है -
(i) इण्डियन रेलवे फाइनेन्स कॉर्पोरेशन का गारन्टी बॉण्ड और के.आर.सी.एल. बॉण्ड
(ii) सरकारी प्रतिभूतियाँ (Govt. Security Bonds)
(iii) जमा रसीद, भुगतान आदेश (Pay Orders), डिमाण्ड ड्राफ्ट्स, भारतीय स्टेट बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंकों या अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों में से किसी पर भी देय मांग-पत्र (Demand Drafts) और गारण्टी बॉण्ड्स
(iv) डाकखाने के बचत खातों में जमा राशि (Post Office Savings)
(v) राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (National Saving Certificates)
(vi) पूरे किए गए कार्य या आपूर्ति के लिए दिये गये भुगतान में से औसत कटौती, साधारणतया आवधिक भुगतान से 10% तक औसत कटौती ।
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.