अंडर ट्रायल सामग्री का रिकार्ड -
(शुध्दि पत्र सं. 99 के अनुसार)
(1) सामान्य वस्तुओ की सीमित जाँच का आदेश क्षेत्रीय रेलों के मुख्य रेलपथ अभियंता दे सकता है जो नियमावली / संहिता में दिये गये मानक निर्देशों के वर्तमान नियमो का उल्लंघन ना करे जाँच शुरू करने से पहले पूर्ण जाँच योजना को आवधिक रूप को माप की अवधि की जाँच करनी चाहिये तथा प्रोफार्मा जिसमे मापों का रिकार्ड हो या की जाने वाली हो का भी जाँच करना चाहिये सीआरएस को भी ऐसे जाँच के बारे में बताया जाना चाहिये
(2) क्षेत्रीय रेलों को ऐसे जाँच के बारे में अधिकतम लाभ लेने के लिये आरडीएसओ को आवधिक रूप से सूचित करना चाहिये
(3) रजिस्टर - सहायक मंडल अभियंता रजिस्टर नियमित करेगे
(4) तथ्यों के विवरण सामग्री का नाम , किलोमीटर जहाँ रखी जानी हो, रखी जाने की तिथि , जाँच का उद्देश्य , गिट्टी की प्रकृति और अवस्था , फार्मेशन की प्रकृति एवं प्रकार रेलपथ विवरणी आचरण एवं अन्य उपयुक्त सूचना
(5) जाँच लम्बाई - सहायक मंडल अभियंता के हेडक्वार्टर के नजदीक (स्टेशन और स्थान के बीच )
(6) सूचक प्लेट (स्थान और वर्णन के साथ )
(7) जाँच के तहत सामग्रियों का निष्कासन - अगर निष्कासन रिलेइंग / बदलाव या अन्य कारणों से आपेक्षित है तो सहायक मंडल अभियंता , मंडल अभियंता को इसके बारे में विशेष नोट के साथ सूचित करेगे
(8) सहा. म. अ. का रजिस्टर मंडल अभियंता को सौपना :- स. म.अ. से प्राप्त रिपोर्ट को मुख्य रेलपथ अभियंता को मंडल अभियंता रिमार्कस के साथ देगे
(9) रेल पथ निरीक्षक का रिकार्ड - सहा. म. अ. को अपनी नियमित जाँच करने के दौरान रेल पथनिरीक्षक के द्वारा नियमित जाँच की जाँच की जाने सामग्री के रजिस्टर में अपना रिमार्क डालना चाहिये
(10) म. अभियंता यह सुनिश्चित करेगे कि रेलपथ का भाग अपेक्षित मानको तक अनुरक्षित किया जाये
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