इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों का उत्तरदायित्व
· कॉशन इंडिकेटर, स्पीड इंडिकेटर व टर्मिनेशन बोर्डों का सही जगह लगाया जाना व आवश्यकतानुसार स्टेशन के प्रथम आगमन सिगनल पर स्पीड बोर्ड लगाना।
· समय-समय पर इन बोर्डों पर पेन्ट करना, रखरखाव एवं लोको पायलट को पर्याप्त दूरी से स्पष्ट दिखें, यह सुनिश्चित करना।
· जो अस्थाई गति प्रतिबंध 6 माह से अधिक समय से लागू है और जिन्हें अधिक समय तक के लिए लागू रखना है, के बारें में उच्च अधिकारियों को सूचित करना।
· सिगनल एवं गति प्रतिबंध बोर्ड की दृश्यता में आने वाले अवरोध को हटाने की व्यवस्था करना।टाने की व्यवस्था करना।
· सामान्य नियम 15.08 (2) एवं भारतीय रेल संहिता 1986 के पेरा 804 के अनुसार कोई भी रेल कर्मचारी जो कि रेलपथ, निर्माण कार्य या पुल विभाग में कार्यरत है, रेलपथ बदलने का कार्य तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वह स्टेशन मास्टर से लिखित में अनुमति न ले लें। अनुमति लेने के बाद भी संबंधित प्रभारी द्वारा आवश्यक इंजीनियरिंग सिगनल, बैनर फ्लेग आदि निर्धारित स्थान पर लगा दिये गये है।
स्टेशन कर्मचारियों का उत्तरदायित्व
· स्टेशन सीमा में लागू स्थाई गति प्रतिबंध की जानकारी होना सुनिश्चित करना।
· गति प्रतिबंध के लिए इंजीनियरिंग इंडिकेटरों का सही लगा होना तथा लोको पायलट द्वारा गति प्रतिबंध का पालन किया जाना सुनिश्चित करना।
· सिगनल एवं गति प्रतिबंध बोर्ड की दृश्यता में यदि कोई अवरोध हो, तो उसे हटवाने के लिए उचित कार्यवाही करना।
लोको पायलट एवं गार्ड का उत्तरदायित्व
· वर्किंग टाइम टेबल के अनुसार सेक्शन में स्थाई गति प्रतिबंधों की जानकारी रखना एवं उनकी अनुपालना सुनिश्चित करना।
· गाड़ी संचालन के दौरान गति प्रतिबंधों के इंडिकेटर आने पर लोको पायलट एवं सह लोको पायलट आपस में ऊँची आवाज में एक दूसरे को दोहराएंगे तथा उनका पालन करेंगे।
· गार्ड द्वारा गाड़ी का अंतिम वाहन गति प्रतिबंध के स्थल से गुजर जाने पर लोको पायलट के साथ ऑल राइट सिगनल मिलाना चाहिये ।
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